छत्तीसगढ़रायगढ़

राष्ट्रीय स्तर के एन्ट्रेस परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों के लिये

प्रशासन द्वारा की गई बसों की व्यवस्था
परीक्षार्थी अपना परीक्षा प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड ) दिखाकर कर सकेंगे नि:शुल्क यात्रा
छात्राओं को अपने एक अभिभावक के साथ होगी नि:शुल्क यात्रा की अनुमति

 रायगढ़ । राष्ट्रीय स्तर की एन्टे्रस परीक्षाओं आईआईटी, जेई और एनईईटी में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों (छात्र-छात्राओं) को परीक्षा केन्द्रों वाले शहरों तक जाने आने के लिये जिला प्रशासन द्वारा बस/मिनी बस तथा जीप की व्यवस्था की गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र-छात्रायें अपने प्रवेश पत्र (एडमिट-कार्ड)दिखाकर इन बसों में नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगे। वाहन व्यवस्था परीक्षा केन्द्र वाले शहर तक जाने तथा वापस आने के लिये उपलब्ध होगी। एन्ट्रेस परीक्षा में भाग लेने वाली छात्राओं के साथ उनके एक अभिभावक को भी नि:शुल्क यात्रा करने की अनुमति होगी। वाहन व्यवस्था पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विकासखण्ड के परीक्षार्थी मोबाईल नंबर 8770832830  मुकेश कुमार कुर्रे, रायगढ़ विकासखण्ड के परीक्षार्थी मोबा.नं. 9039800971  अनिल कुमार साहू, बरमकेला विकासखण्ड के परीक्षार्थी मोबा.नं. 9981818173 शशिधर निषाद, पुसौर विकासखण्ड के परीक्षार्थी मोबा.नं. 8770120084  मनीष सिंह, धरमजयगढ़ विकासखण्ड के परीक्षार्थी मोबा.नं.7000289365  रविशंकर सारथी, घरघोड़ा विकासखण्ड के परीक्षार्थी मोबा.नं.7869444177  देवकांत द्विवेदी, खरसिया विकासखण्ड के परीक्षार्थी मोबा.नं. 9827897496  लाभेश दर्शन, तमनार विकासखण्ड के परीक्षार्थी मोबा.नं. 9669809137 उत्तरा कुमार सिदार, लैलूंगा विकासखण्ड के परीक्षार्थी मोबा.नं.7987378209  शेखर राजपूत से संपर्क कर अपना विवरण दर्ज कराके रजिस्ट्रेशन करा सकते है।

शिक्षा विभाग द्वारा श्रीमती दीप्ति अग्रवाल मोबा.नं.9425277600 एवं सुश्री तरशिला एक्का मोबा.नं. 9424184663 को रायगढ़ जिले के लिये नोडल अधिकारी बनाया गया है। बस सुविधा का लाभ लेने वाले परीक्षार्थी (छात्र-छात्राएं) अपना नाम, पालक का नाम, रोल नंबर, मोबाईल नंबर आदि विवरण अंकित करेंगे। 01 सितम्बर 2020 से प्रारंभ होने वाली परीक्षा के लिये बसें कल दिनांक 31 अगस्त 2020 को रवाना होंगी।

जिला प्रशासन द्वारा परीक्षार्थी छात्र-छात्राओं तथा उनके अभिभावकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये पूर्ण सावधानी बरतते हुये मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेसिंग जैसे नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है इसी प्रकार बस/मिनी बस तथा जीप के चालकों एवं परिचालकों को भी कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करने के निर्देश दिये गये है।

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