उक्त क्षेत्रों में ऑनलाईन होम डिलीवरी के माध्यम से होगी मदिरा बिक्री
रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर पंचायत संपूर्ण क्षेत्र को 19 से 25 अगस्त 2020 तक संपूर्ण सार्वजनिक सभी गतिविधियां प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर सिंह ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 से 25 अगस्त 2020 तक रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर पंचायत संपूर्ण क्षेत्र में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा की बिक्री को काउन्टर से बंद रखते हुये ऑनलाईन होम डिलीवरी के माध्यम से किये जाने हेतु आदेश जारी किया है।
नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर पंचायत अंतर्गत देशी मदिरा दुकान-कोकड़ीतराई एवं विदेशी मदिरा दुकान-कोकड़ीतराई शामिल है। यहां ऑनलाईन होम डिलीवरी यथावत चालू रहेगी। जिले की शेष मदिरा दुकानों के खुलने एवं बंद होने का समय यथावत रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।