जिला परिक्रमाबलरामपुर

3 माह तक धारा 144

कोरोना वायरस (कोविड-19)
जिले में आगामी

3

माह तक धारा 144 की समय-सीमा के बढ़ाने के आदेश जारी

बलरामपुर 18 मई 2020/ कोरोना वायरस ( कोविड-19) के प्रभावी रोकथाम, नियंत्रण और उनके संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में लागू धारा 144 को आगामी 3 माह अर्थात् 16 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे या आगामी आदेश तक बढाने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को 16 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे या आगामी आदेश तक के लिये लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी उनके कार्यालय द्वारा अन्य आदेशों के तहत प्रतिबन्धों को भी लागू रखने के आदेश दिए है। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही कही जावेगी।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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