जिला परिक्रमा

श्रमिकों एवं कर्मचारियों को वेतन, अवकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं देने के लिए नियोक्ताओं को निर्देश जारी

श्रमिकों एवं कर्मचारियों को वेतन, अवकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं देने के लिए नियोक्ताओं को निर्देश जारी
रायगढ़, 21 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग द्वारा समस्त नियोजक, अधिभोगी, कारखाना प्रबंधक, प्रोपाईटर, संस्था-प्रतिष्ठान को अपने संस्थान एवं स्थापना में कार्यरत कर्मचारी व श्रमिक (स्थायी, अस्थायी, ठेका)आदि को स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं देने तथा उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान के निर्देश दिए है।
यह भी निर्देश दिए गए है कि कार्यरत कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि को सहूलियत के हिसाब से कार्य करायेें जाए और आवश्यक होने पर उनके निवास से भी कार्य करने हेतु व्यवस्था करें। यदि कोई कोरोना से पीडि़त हो तो उसके स्वास्थ्य लाभ हेतु संपूर्ण सहयोग के साथ-साथ आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदाय करें। यदि किसी कर्मचारी, श्रमिक के परिवार का कोई भी सदस्य इस बीमारी से पीडि़त हो तो उनके उपचार एवं सहयोग हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदाय करें। साथ ही श्रमिक या कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य अन्य कारणों से भी बीमार हो तो भी उन्हें सवैतनिक अवकाश एवं अन्य सहूलियत प्रदान करें। वर्तमान माहौल के परिस्थिति में संस्थान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि की सेवाएं समाप्त, छटनी, सर्विस बे्रेक न करे और न ही किसी कर्मचारियों का वेतन अथवा देय स्वत्वों में कोई कटौती करें।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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