खरसिया

संक्रमित देश की यात्रा कर सार्वजनिक स्थानों में घूमते पाए जाने पर हुई कार्यवाही

रायगढ़ जिला खरसिया के 03 रहवासियों को शासन- प्रशासन के नियमों की अनदेखी करना पड़ा महंगा…

संक्रमित देश की यात्रा कर सार्वजनिक स्थानों में घूमते पाए जाने पर हुई कार्यवाही

खरसिया थाने में तीनों व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज

वर्तमान में कोरोना (कोविड-19) वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी रायगढ़ द्वारा दिनांक 19.03.2020 के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 144(1) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है । साथ ही कोरोना (कोविड-19) वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए विदेश एवं दूसरे प्रदेश से यात्रा कर लौट रहे यात्रियों पर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा विशेष निगाह रखी जा रही है ।

इसी संदर्भ में दिनांक 19.03.2020 को पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह को सूचना मिली कि खरसिया क्षेत्र के 04 रहवासी दिनांक 14 मार्च 2020 को अलमाटी (कज़ाकिस्तान)के यात्रा पर गए हुए थे जो 19 मार्च 2020 को खरसिया लौट आए हैं जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा एसडीओपी खरसिया पीताम्बर सिंह पटेल को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए । निर्देशों पर कार्यपालिक दंडाधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम उनके घर पहुंची और चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत चारों व्यक्तियों को शासन द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए 14 दिवस होम आइसोलेशन में रहने निर्देशित किया गया था जिसमें से एक व्यक्ति अभी भी होम आइसोलेशन पर है किंतु शेष 03 व्यक्ति शासन प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिनांक 20 एवं 21 मार्च 2020 को खरसिया के सार्वजनिक स्थलों, सड़कों एवं प्रतिष्ठानों में घूमते फिरते देखे गए । जिसकी सूचना खरसिया के रहवासियों द्वारा पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को दिया गया, पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल इसकी जांच पड़ताल के निर्देश एसडीओपी खरसिया को दिया गया जो सही पाया गया। उपरोक्त तीनों व्यक्ति अलमाटी कजाकिस्तान से यात्रा कर लौटे हैं जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित देश है । उनके द्वारा शासन-प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन कर लापरवाही पूर्ण कृत्य से संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध चौकी खरसिया, थाना खरसिया में धारा 188 IPC एवं महामारी अधिनियम 1897 की धारा 03 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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