छत्तीसगढ़जांजगीर

संक्रमण से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कडाई से पालन करने निर्देश जारी

निर्देश के उल्लंघन पर होगी दांडिक कार्रवाई
जांजगीर-चांपा-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार शुक्ला ने जिले में कोविड-19, के धनात्मक प्रकरणों में लगातार वृद्धि और नये वेरिएण्ट ओमिक़ान के मद्देनजर शासन के निर्देशानुसार कोविड-19, से सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल का कड़ाई पूर्वक पालन कराने का निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार
सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 8 फीट की शारीरिक दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी। दुकान संचालकों को निर्देशित किया गया है कि, दुकान के बाहर साबुन और स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था करें। हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा / सर्कल / निशान लगाया जावें ।
दुकान परिसर में संचालक एवं उनके कर्मचारी तथा ग्राहकों को फेसकवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा।
राजस्व, पुलिस एवं नगरीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर और परिवहन के दौरान मास्क धारण न करने पर शासन द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माना करने के निर्देश दिए हैं।
कंटेनमेंट जोन –
यदि किसी नगर / ग्राम के मोहल्ले या वार्ड में कोविड धनात्मक 02 मरीज पाये जाते है तो, माईक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा । गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित की जाएंगी।
इसी प्रकार यदि किसी नगर / ग्राम के मोहल्ले या वार्ड में 05 या 05 से अधिक कोविड-19 धनात्मक मरीज पाये जाते है तो उस क्षेत्र को कटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में समस्त प्रकार की गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
जिला दंडाधिकारी ने आज जारी आदेश में कहा है कि
कंटेनमेंट जोन में निहित मार्गदर्शिका के अनुसार संबंधित क्षेत्र की 14 दिवस तक सतत् निगरानी की जावे। कंटेनमेंट जोन को प्रभावी बनाने के लिये सड़कों पर बेरिकेड्स लगाएं। सड़कों पर लोगों को अनावश्यक रूप से न निकलने दें। दुकानों को बंद करे ऐसा करने पर कोरोना संक्रमण को प्रारंभिक स्थिति में रोक पायेंगे।
खण्ड चिकित्सा अधिकारी, अनुविभागवार और ग्रामवार कोविड-19, पॉजिटिव व्यक्तियों की सूची संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। ताकि उस क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंटजोन / कंटेनमेंट जोन निर्धारित किया जा सके। जिला दंडाधिकारी ने सभी उपायों का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन तथा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है।

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