सूरजपुर।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश के परिपालन में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्यो, सरपंचों तथा पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आम निर्वाचन, उप निर्वाचन की समय अनुसूची कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र चुनाव अवधि के दौरान जमा कराने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर बताया कि जिला अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र क्र. 5 के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र क्र. 10 के जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कुम्दा, जनपद पंचायत रामानुजनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत सुमेरपुर तथा परसापारा तथा जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत माडीडांड के सरपंच एवं जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत 47 पंच, जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत 32 पंच, जनपद पंचायत रामानुजनगर अंतर्गत 24 पंच, जनपद पंचायत प्रेमनगर अंतर्गत 5 पंच, जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत 5 पंच, जनपद पंचायत ओड़गी अंतर्गत 4 पंच के रिक्त पदों के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति व आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सीमित अवधि के लिए जिले के उन जनपद पंचायत क्षेत्रों में जहाँ निर्वाचन होना है, के सीमा क्षेत्र में शस्त्र लायसेंसधारियों से शस्त्र जमा करवा लेना आवश्यक है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय व आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। 24 दिसंबर से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक जिले के जनपद पंचायत सूरजपुर, प्रतापपुर, भैयाथान, रामानुजनगर, ओडगी, प्रेमनगर के अन्तर्गत आने वाले उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान होना है, के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों इस आदेश में उल्लेखित व्यक्तियों, संस्था को छोड़कर के शस्त्र संबंधित क्षेत्र के थाने में जमा रहेंगे।