छत्तीसगढ़

अब राज्य की सीमा में प्रवेश से पहले ही ले सकेंगे ओवर डाइमेन्शन गाड़ी की ऑनलाइन अनुमति

राज्य सरकार ने वाहन मालिकों को दी नई सुविधा
रायपुर – छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने वाहन पोर्टल पर वाहन मालिकों के लिए एक नयी सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत अब वाहन मालिक ओवर डाइमेन्शन गाड़ियों के लिए फीस का भुगतान कर ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ आमजन तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। परिवहन विभाग द्वारा वाहन पोर्टल पर वाहन मालिकों के लिए शुरू की गई नई सुविधा के तहत अब वाहन स्वामी को ऐसा लगता है को गाड़ी निर्धारित माप दंड से अधिक ऊँचाई या चौड़ाई का है तो वाहन मालिक घर बैठे ही ऑनलाइन फ़ीस पटा कर इस हेतु अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। ओवर डाइमेन्शन गाड़ियों के राज्य में प्रवेश हेतु बीस हजार का फीस निर्धारित किया गया है। वाहन पोर्टल में जा कर वाहन स्वामी के द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करते ही, उन्हें तत्काल ही ऑनलाइन अनुमति स्वतः ही दे दो जाएगी। ऑनलाइन प्राप्त अनुमति पत्र को दिखाने के पश्चात गाड़ी को राज्य के बॉर्डर चेक पोस्ट और फ्लाईंग स्क्वॉड के द्वारा तुरंत ही सुविधा जनक तरीके से प्राथमिकता में परिवहन करने दिया जाएगा।
इसके लिए गाड़ी मालिक www.parivahan.gov.in में जाने के बाद पोर्टल के ऑनलाइन सर्विस में जा कर चेक पोस्ट टैक्स/फीस का चुनाव कर आगे बढ़े, चुनाव के बाद अवेदक से विज़िटिंग राज्य का नाम तथा सर्विस पूछा जायेगा, आगे बढ़ने पर छतीसगढ़ के लिए एडवांस पेमेंट ऑफ ओडीसी फीस (ADVANCE PAYMENT OF ODC EXEMPTION FEE FOR CHHATTISGARH) का पेज दिखेगा, जिस पर गाड़ी नंबर डाल कर, गाड़ी का बॉडी टाइप व ओवर डाइमेन्शन टाइप सेलेक्ट कर आवेदक दिये गए फीस का भुगतान कर सकते हैं।

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