छत्तीसगढ़

जी.जी. कैफे में फूडिंग की आड़ पर हुक्का बार संचालन की सूचना पर कोतवाली पुलिस की रेड….

● हुक्का पॉट, तम्बाकू युक्त सामग्री की जप्ती, संचालक पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही…

रायगढ़ । पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर के नेतृत्व में शहर के कोतरारोड़ स्थित फूडिंग की आड़ में नवयुवकों को तम्बाकू युक्त हुक्का पिलाए जाने की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया है ।

दिनांक 07/12/2021 की रात्रि थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर को सूचना मिली कि जी.जी कैफे में फूडिंग की आड़ में हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है जिस पर थाना प्रभारी द्वारा एसपी एवं एएसपी को सूचना देकर उनके निर्देशन पर थाने के सब इंस्पेक्टर बी.एस. डहरिया, हेड कांस्टेबल श्याम देव साहू एवं स्टाफ के साथ जी.जी. कैफे जाकर रेड कार्रवाई किया गया । जहां कैफे का संचालक दीपक अग्रवाल तंबाकू फ्लेवर युक्त हुक्का लोगों को पिलाते मिला जिस पर संचालक को टीआई नागर द्वारा नोटिस देकर हुक्का बार चलाने का लाइसेंस पेश करने कहा गया, संचालक हुक्का बार चलाने का कोई दस्तावेज का होना नहीं बताए जाने पर संचालक दीपक अग्रवाल पिता स्वर्गीय विनोद अग्रवाल उम्र 27 साल निवासी रेलवे बंगला पारा कोतवाली के कब्जे से एक हुक्का पॉट, पाईप, 7 नग तंबाकू युक्त हुक्का का फ्लेवर की जब्ती की गई । संचालक के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 4/21, 6/24 सिगरेट व अन्य तमाकू अधिनियम 2003 (Cotpa Act) के तहत इस्तगासा तैयार कार्यालय पेश किया गया है । इसके पहले भी कोतवाली पुलिस द्वारा क्षेत्र में ऐसे अवैधानिक हुक्का बार पर कार्रवाई की गई है ।

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