तीन लोगों की असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत
रायगढ़- अनुविभाग खरसिया अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से तीन लोगों की असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम खरसिया द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील खरसिया के ग्राम-बाम्हनपाली निवासी शिवप्रसाद की 17 अगस्त 2020 को सर्पदंश के कारण मृत्यु होने पर उनकी माता श्रीमती नोहर बाई को 4 लाख रुपये, ग्राम-बरभौना के कनकमति की 28 दिसम्बर 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पति सुकुलराम चौहान को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-तेलीकोट के लता यादव की 25 मार्च 2019 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति संजय यादव को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।