थाना बरमकेला में दिनांक 245 20-21 को थानाक्षेत्र में रहने वाली की बालिका अपने परिजनों के साथ आकर गांव के निरंजन यादव के विरुद्ध घर घुसकर छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । बालिका के रिपोर्ट पर आरोपी युवक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 163/2021 धारा 354, 454 भादवि एवं 8 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना पतासाजी दरमियान आरोपी को निरंजन यादव उम्र 21 वर्ष निवासी थानाक्षेत्र बरमकेला को आज गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है । आरोपी द्वारा दिनांक घटना को बालिका को अकेली पाकर घर अंदर घुस कर छेड़खानी किया गया है । पीड़ित बालिका बताई की उस दिन घर के बडे-बुजुर्ग दूसरे गांव गए हुए थे । निरंजन यादव सुबह करीब 08:00 बजे घर अंदर घुस कर हाथ, बांह पकड़कर छेड़खानी कर रहा था । शोर मचाई तो बड़ा भाई आया और आसपास के लोगों के साथ निरंजन को पकड़े । आरोपी को शीलभंग एवं पास्को एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के न्यायालय से 14 दिवस न्यायिक रिमांड प्राप्त किया गया है ।