कोविड मरीज के मृत्यु पश्चात पार्थिव शरीर के परिवहन हेतु निजी एम्बुलेंस का किराया दर निर्धारित
कोविड मरीज के मृत्यु पश्चात पार्थिव शरीर के परिवहन हेतु निजी एम्बुलेंस का किराया दर निर्धारित
रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह द्वारा स्वास्थ्य कारणों से मरीजों के आवागमन तथा कोविड-19 पॉजीटिव/संदिग्ध व्यक्तियों की मृत्यु पश्चात पार्थिव शरीर के परिवहन हेतु निजी व्यक्तियों द्वारा निजी एम्बुलेंस की आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन का अधिकतम किराया विभिन्न शर्तों के अधीन निर्धारित किया गया है।
टेम्पो टे्रव्हलर (फोर्स)टाटा विगर 108 समतुल्य वाहन के लिये किराया आधा दिन 6 घंटे 50 कि.मी.के लिये 1100 रुपये, किराया प्रतिदिन 100 कि.मी. के लिये 2000 रुपये तथा अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.14 रुपये निर्धारित की गई है। इसी तरह टाटा सुमो एम्बुलेंस, बोलेरो, समतुल्य वाहन के लिये किराया आधा दिन 6 घंटे 50 कि.मी.के लिये 900 रुपये, किराया प्रतिदिन 100 कि.मी. के लिये 1600 रुपये तथा अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.10 रुपये तथा मारूती ओमनी, ईको, वेगनआर समतुल्य वाहन के लिये किराया आधा दिन 6 घंटे 50 कि.मी.के लिये 600 रुपये, किराया प्रतिदिन 100 कि.मी. के लिये 1100 रुपये तथा अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.8 रुपये निर्धारित की गई है।
प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 कि.मी.तथा प्रति आधा दिवस 50 कि.मी.चलित सम्मिलित है, जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन भत्ता आदि)संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। कार्यालय राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा निर्धारित शर्तों को मान्य करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।