14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन, रायगढ़ डीएम ने जारी किया आदेश
रायगढ़ में 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन, डीएम ने जारी किया आदेश
रायगढ़ जिले में भी लॉकडाउन का कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी कर दिया है. रायगढ़ में 14 अप्रैल की प्रातः 06 बजे से 22 अप्रैल की रात्रि 12 बजे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
इस बावत कलेक्टर भीम सिंह ने 22 बिंदुओं पर आदेश जारी किया है.
शराब दुकाने भी उक्त अवधि में बंद रहेंगे कंडिका 09 मे ….
14 से 22 अप्रैल तक रायगढ़ जिला कंटेनमेंट जोन घोषित
कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश
कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल 2021 को प्रात: 06 बजे से 22 अप्रैल 2021 को रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उक्त अवधि में रायगढ़ जिले की सभी सीमायें पूर्णत: सील रहेंगी।
उक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को पूर्व निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलेवरी को प्राथमिकता देंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेगें तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसार्ईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों) सीमेंट, स्टील, शक्कर फर्टिलाइजर एवं खान (माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरश: पालन करने की शर्तों पर संचालित रहेंगे। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, गार्डन, बगीचा, सार्वजनिक पार्क आम जनता के लिये पूर्णत: बंद रहेंगी। उपरोक्त अवधि में रायगढ़ जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/ सार्वजनिक/निजी कार्यालय/प्रतिष्ठान एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेल्वे, एस.ई.सी.एल.कोयला खनन एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक पाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम.पूर्ववत् संचालित रहेंगे।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी।
जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त दैनिक एवं सप्ताहिक बाजार/हाट पूर्णत: बंद रहेंगी।