छत्तीसगढ़रायगढ़

भारतीय रेल अधिनियम के तहत नीजि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के संबंध में दावा-आपत्ति आमंत्रित


रायगढ़ । खरसिया से धरमजयगढ़ घरघोड़ा से डोंगामौहा की लाईन सहित (104 कि.मी.) (कैच वाटर डे्रन व घरघोड़ा स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया के लिये)पूरक खसरा कि.मी.जो अनुविभाग घरघोड़ा के ग्राम-बैहामुड़ा एवं कंचनपुर, अनुविभाग खरसिया-ग्राम भालूनारा एवं अनुविभाग-धरमजयगढ़ ग्राम-बेहरामुड़ा नीजि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भारतीय रेल अधिनियम 1989 (संशोधित)के अनुसार की जा रही है।

इस संदर्भ में जो कृषक दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते है तो अपनी आपत्ति अनुविभाग घरघोड़ा के उपरोक्त प्रभावित ग्रामों के लिये-न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)घरघोड़ा में 15 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे, अनुविभाग घरघोड़ा के उपरोक्त प्रभावित ग्राम हेतु-न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया में 15 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे तथा अनुविभाग धरमजयगढ़ के उपरोक्त प्रभावित ग्राम हेतु-न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)धरमजयगढ़ में 15 अपै्रल 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि या अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही यदि किसी हितबद्ध कृषक को किसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करना हो तो वह स्वयं सुनवाई में भाग ले सकता है।

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