छत्तीसगढ़रायगढ़

सड़क दुर्घटना में कमी लाने वाहनों के फिटनेश जांच के साथ चालानी कार्यवाही होगी तेज

पहाड़ मंदिर के पास चक्रधरनगर पुलिस ब्रीथ एनालाइजर से की दुपहिया चालकों की जांच……

शराब सेवन, बिना लायसेंस, तीन सवारी, बगैर हेल्मेट दुपहिया चालकों का कटा चालान……

दुपहिया वाहन चलाते मिले स्कूली बच्चों के पालकों को दी गई समझाइश……

रायगढ़ । पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा सभी थानाक्षेत्र अन्तर्गत पिछले महीने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त कर सभी थाना, चौकी प्रभारियों को कड़ी फटकार लगाये ।

उनके द्वारा विशेषकर शराब सेवन कर वाहन चलाने, हाइवे पर खतरनाक तरीके से खड़ी वाहनों एवं लापरवाह वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही अपेक्षाकृत कम किया जाना बताया गया और निर्देशित किये कि प्रतिदिन बिना मास्क की कार्यवाही के साथ अधिक से अधिक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करें । साथ ही डीएसपी ट्राफिक को आरटीओ विभाग के साथ मिलकर भारी एवं यात्री वाहनों की फिटनेश जांच के लिये कैम्प लगाकर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है ।

निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 06.04.2021 को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा पहाड़ मंदिर की ओर से शहर में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों की ब्रीथ एनालाइजर से जांच किया गया । इस दौरान बिना मास्क/फेस कवर के मिले 03 व्यक्तियों पर संशोधित राशि से जुर्माना राशि का चालान किटा गया तथा दुपहिया वाहनों की जांच दौरान - बिना लायसेंस 01 वाहन चालक, 03 बिना हेलमेट, तीन सवारी के 26 प्रकरण बनाये गये जिनसे संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत समन शुल्क राशि का चालान काटा गया ।

वाहन चेकिंग दौरान एक वाहन चालक शराब के नशे में मिला जिस पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन की जप्ती कर इस्तगासा तैयार किया गया । विदित हो कि गत दिनों धारा 185 MV Act. के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा सभी वाहन चालकों को 10,000-10,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया था ।

वाहन चेकिंग दौरान बहुत से स्कूली छात्र दुपहिया चलाते मिले, जिनके पालकों को थाना बुलाया गया है । थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अंभिनवकांत सिंह द्वारा पालकों के साथ स्कूल प्रबंधन से भी चर्चा कर नाबालिगों को वाहन लेकर स्कूल न जाने की समझाईश देना बताया गया है ।

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