रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सभी उपाय अमल में लाने को दृष्टिगत रखते हुये जिले में आगामी नव वर्ष 2021 सेलिब्रेशन के आयोजन के संबंध में आदेश जारी किया है।
जिसके तहत नवर्ष 2021 का सेलिब्रेशन अपने-अपने घरों में करने की सलाह दी गई है। नवर्ष 2021 का सेलिब्रेशन का आयोजन होटल, रेस्टोरेंट एवं सार्वजनिक स्थल में करने हेतु संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजन हॉल के भीतर निर्धारित क्षमता में केवल 50 प्रतिशत व्यक्ति एवं अधिकतम 200 व्यक्ति ही एक समय में प्रवेश करेंगे इस हेतु प्रबंधक समिति सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। आयोजन स्थल पर आयोजन/ समिति द्वारा सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संंबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजक/ समिति की होगी। आयोजन स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को मॉस्क/फेश कवर पहनने एवं दो गज की दूरी बनाये रखने तथा बार-बार हाथ धोने/ सेनेटाईजर उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। आयोजन स्थल के भीतर किसी भी स्थान पर भीड़ न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। नव वर्ष के आयोजन हेतु ग्रीन फटाका फोडऩे की अनुमति होगी। फटाके फोडऩे की अवधि रात्रि 12 बजे से 12.30 बजे (आधे घंटे)तक के लिये होगी। आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी, दो छोटे साउण्ड बॉक्स का उपयोग किया जाये, कोलाहल अधिनियम का पालन किया जायेगा। आयोजन स्थलों में छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग/वृद्ध को जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रबंधन समिति इस हेतु आवश्यक व्यवस्था कोरोना संक्रमण को देखते हुये सुनिश्चित करेंगे। आयोजन स्थल पर पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही साफ-सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिये संबंधित व्यक्ति/समिति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि कोई व्यक्ति आयोजन स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो इलाज का संपूर्ण खर्च संबंधित आयोजनकर्ता अथवा समिति द्वारा किया जायेगा। आयोजक/समिति कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छ.ग.शासन द्वारा समय-समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
उपरोक्त सभी निर्देशों के अतिरिक्त भारत सरका, राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश, गाईड लाईन एवं एडवायजरी का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जायेगी।