PNG कनेक्शन वालों को अब नहीं मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस के उपयोग को लेकर नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, वे अब घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर के पात्र नहीं होंगे।
मंत्रालय के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के पास वर्तमान में PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को आगे LPG सिलेंडर की रिफिल की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।

यह संशोधित प्रावधान Essential Commodities Act के तहत राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी होगा। सरकार का उद्देश्य घरेलू गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक LPG की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

इस निर्णय से शहरी क्षेत्रों में गैस की दोहरी व्यवस्था को नियंत्रित करने और सब्सिडी व्यवस्था को अधिक लक्षित बनाने में मदद मिल सकती है। आने वाले समय में गैस वितरण प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।



