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छत्तीसगढ़ में फ्लाई ऐश डंपिंग पर लगेगी लगाम, 15 अप्रैल से जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य…

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 15 अप्रैल से फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए जीपीएस ट्रैकिंग और जियो टैगिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

इस पहल का मुख्य उद्देश्य फ्लाई ऐश के अवैध परिवहन और अनधिकृत डंपिंग को रोकना है। जीपीएस ट्रैकिंग और जियो टैगिंग के माध्यम से हर ट्रक की निगरानी की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि फ्लाई ऐश केवल अधिकृत स्थानों पर ही डंप हो।

कैसे काम करेगा सिस्टम?

फ्लाई ऐश से लदे प्रत्येक ट्रक में जीपीएस डिवाइस लगाया जाएगा, जो उसके मूवमेंट को रियल-टाइम में ट्रैक करेगा। इसके अलावा, जियो टैगिंग के जरिए डंपिंग स्थल की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इस तकनीकी पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।

अवैध डंपिंग पर लगेगी रोक

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वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, “फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जीपीएस ट्रैकिंग और जियो टैगिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी।”

परिवहनकर्ताओं पर होगी कड़ी निगरानी

इस नए नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्यवाही का प्रावधान भी रखा गया है। अवैध डंपिंग पाए जाने पर संबंधित कंपनियों और ट्रक मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

पर्यावरणविदों ने किया स्वागत

पर्यावरणविदों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। उनका मानना है कि इससे फ्लाई ऐश के अनियंत्रित डंपिंग पर लगाम लगेगी और वातावरण को स्वच्छ बनाने में कुछ तो मदद मिलेगी।

इस नई व्यवस्था के लागू होने से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य में फ्लाई ऐश परिवहन व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनेगी।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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