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सर्पदंश से हुए मृत्यु प्रकरण में दो लोगों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़।अनुविभाग रायगढ़ एवं खरसिया अंतर्गत दो लोगों की सर्पदंश से असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात संबंधित एसडीएम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील पुसौर के ग्राम-नावापाली निवासी सहोद्रा चौहान 6 जुलाई 2022 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पति मोहनलाल चौहान को 4 लाख रुपये तथा तहसील खरसिया के ग्राम-रक्सापाली निवासी चमरूराम चौहान की 11 जून 2023 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके बेटे ओमप्रकाश चौहान को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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