रायगढ़।अनुविभाग रायगढ़ एवं खरसिया अंतर्गत दो लोगों की सर्पदंश से असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात संबंधित एसडीएम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील पुसौर के ग्राम-नावापाली निवासी सहोद्रा चौहान 6 जुलाई 2022 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पति मोहनलाल चौहान को 4 लाख रुपये तथा तहसील खरसिया के ग्राम-रक्सापाली निवासी चमरूराम चौहान की 11 जून 2023 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके बेटे ओमप्रकाश चौहान को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।