बिलासपुर हाईकोर्ट: ट्यूशन फीस पर सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच करेगी सुनवाई
बिलासपुर| लॉकडाउन में ट्यूशन फीस को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अभिभावकों की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच में हुई। अगली सुनवाई पखवाड़े भर बाद होगी|
बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने निजी स्कूल एसोसिएशन के द्वारा फीस वसूली के लिए दायर याचिका पर आदेश जारी किया था|
इस पर अभिभावकों ने बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ 7 रिट अपील प्रस्तुत की है। याचिका में कहा गया है कि सिंगल बेंच के आदेश को तोड़ मरोड़ कर फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जबकि सितंबर में शासन ने फीस विनियामक आयोग बना दिया है। जिसमें राज्य, जिला और स्कूल स्तरीय कमेटी फीस का निर्धारण करेगी।
याचिका में यह भी बताया गया कि कोरोना काल के लॉकडाउन से ही स्कूल बंद हैं। प्रदेशभर के निजी स्कूल संचालकों ने मनमानी फीस वसूली की है। इसके खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल रखा है। स्कूल संचालकों की ओर से फीस वसूली के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है।
अभिभावक संघ ने इसका विरोध कर फीस नहीं पटाया। जिसमें कहा गया कि हम फीस देने के खिलाफ नहीं हैं पर लॉकडाउन की स्थिति में सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए, इसके अलावा अन्य फीस वसूल न किया जाए।
इसके खिलाफ निजी स्कूल संचालकों के एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने स्कूल संचालकों को नियमानुसार फीस लेने छूट दी। इसके बाद भी स्कूलों ने गलत ढंग से आदेश को तोड़मरोड़कर फीस वसूल रहे हैं।`