रायगढ़।विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। आयोग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार रायगढ़ जिले में 17 नवम्बर 2023 को मतदान होना सुनिश्चित किया गया है। निर्वाचन के लिए मतदान सामग्री, मतदान दलों के परिवहन, सेक्टर अधिकारियों, प्रेक्षकगण हेतु अत्यधिक संख्या में वाहनों (बस, इनोवा, स्कार्पियों, बोलेरो, टाटा सूमो)की आवश्यकता होगी।
संयुक्त कलेक्टर रायगढ़ ने समस्त वाहन मालिकों को सूचित करते हुए कहा है कि जो भी वाहन मालिक अपने वाहन को निर्वाचन कार्य में संलग्न कराना चाहते है, वे पंजीयन हेतु तत्काल विधानसभा निर्वाचन के वाहन शाखा के लिपिक अनिल कुमार सिदार मोबा.नं.88152-68258 के माध्यम से जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 41 में संपर्क कर सकते है। निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों को निर्वाचन आयोग के नियमानुसार किराया राशि देय होगी।