छत्तीसगढ़रायगढ़

स्कूली परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध…

रायगढ़।कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने शिक्षण सत्र 2022-23 के वार्षिक एवं बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर विद्यार्थियों की पढाई में बाधा उत्पन्न न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ जिले की सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग को आदेश जारी कर प्रतिबंधित कर दिया है।

जारी आदेश में उल्लेख है कि कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4.5.10 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत तीव्र संगीत पर प्रतिबंध रहेगा। दिनांक 27 फरवरी 2023 से परीक्षा की समाप्ति तक 24 घंटे किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया अथवा बजवाया नहीं जावेगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। दिनांक 27 फरवरी 2023 से परीक्षा समाप्ति तक 24 घंटे ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाया अथवा चलवाया नहीं जावेगा।

यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो तो वह अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा थाना प्रभारी से लिखित में अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा थाना प्रभारी अनुमति देते समय शर्त एवं समय सीमा तय करते हुए अनुमति प्रदान कर सकेंगे। किंतु रात्रि के 10:00 बजे के पश्चात् ध्वनि विस्तारक यंत्रो को अनुमति किसी दशा में नहीं दी जावेगी। यदि अनुमति दिए जाने के उपरांत शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुमति निरस्त कर दी जाएगी और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। बिना अनुमति के बजाये जाने वाले लाउडस्पीकर जब्त किये जायेंगे। यह आदेश आज दिनांक 27 फ रवरी 2023 से प्रभावशील होगा।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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