छत्तीसगढ़रायगढ़

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दहेज प्रताडि़त मृतिका के आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने हेतु की जा रही कार्यवाही

रायगढ़ ।

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ग्राम-सारंगढ़ के छोटे खैरा की पायल सिदार का विवाह रीति-रिवाज अनुसार 15 जून 2020 को लिटाईपाली निवासी उमेश्वर सिदार के साथ संपन्न हुआ। लाकडाउन के दौरान हुई शादी में पति द्वारा दहेज में अतिरिक्त मांग को लेकर पत्नी को प्रताडि़त किया जाने लगा। शादी के 3 महीने बाद ही ससुराल वालों के उत्पीडऩ से परेशान होकर नव विवाहिता ने 6 सितम्बर को जहर खाकर जान दे दी।

उक्त प्रकाशित सूचना पर संज्ञान लेते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा थाना पुसौर  को प्रथम सूचना पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त किया गया। प्रथम सूचना पत्र की प्रति प्राप्त होने के पश्चात यह स्थिति पाये जाने पर कि ग्राम-सारंगढ़ के छोटे खैरा निवासी संतोष सिदार की पुत्री पायल सिदार का विवाह रीति-रिवाज अनुसार 15 जून 2020 को लिटाईपाली निवासी उमेश्वर सिदार के साथ हुआ था।  जिसको उसके ससुराल वालों द्वारा दजेज की मांग को लेकर प्रताडि़त किया जाता था और झगड़ा कर विवाद किया जाता था।

मृतिका के मायके से पैसे लाने की भी मांग की जाती थी। जिससे तंग आकर मृतिका ने खुदकुशी कर ली। मृतिका के आश्रितों को पीडि़त क्षतिपूर्ति योजनान्तर्गत सहायता राशि दिलाये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुये पैरालीगल वालिटियर श्री नंदकुमार चौहान को मृतिका के पिता श्री संतोष सिदार से मिलने एवं इस बात की जानकारी लेने कि क्या वे इस मामले में क्षतिपूर्ति प्राप्त करना चाहते है, भेजा गया। जिस पर मृतिका के पिता संतोष सिदार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर सहायता आवेदन किया गया है। जिस पर प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

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