छत्तीसगढ़

शादी विवाह,सगाई,पार्टी में खुलकर छलकेंगे जाम… आबकारी विभाग से मिलेगी एक दिवसीय लायसेंस…

एक दिवसीय मदिरा उपभोग हेतु मिलेगा लायसेंस, निर्धारित कार्यक्रमों के लिए 15 से 20 दिनों के पूर्व करना होगा ऑनलाईन आवेदन

रायगढ़। अब मदिरा के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है वे अब शादी विवाह, सगाई, पार्टी, में खुले आम बिना किसी डर के खुलकर जाम छलका सकेंगें। इससे पहले लोग शादी विवाह पार्टी में छूप- छूप कर शराब पीते थे, होटल में कमरे लेकर कर पीने का जुगाड़ करते थे इसके एवज में उन्हें बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी। अब वे बेखौब होकर शराब पी सकते हैं।

दरअसल अब आबकारी विभाग एक दिवसीय लायसेंस जारी करेगा। सहायक आयुक्त आबकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम, जन्मदिन, सगाई, पार्टी, कान्फ्रेंस, नववर्ष के आगमन हेतु विभिन्न संस्थाओं, होटलों द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए तथा अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में मदिरा का उपभोग के लिए एक दिवसीय एफ.एल.-5 क लायसेंस आबकारी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आबकारी विभाग के वेबसाईट www.excise.cg.nic.in में लॉग इन कर ऑनलाईन एक दिवसीय एफएल-5 क लायसेंस हेतु आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन आयोजित कार्यक्रम दिनांक के पूर्व 15 से 20 दिन पहले करना अनिवार्य होगा। एक दिवसीय एफएल-5 क लायसेंस फीस 10 हजार रुपये एवं सुरक्षा धन राशि 5 हजार रुपये (बैंक द्वारा जारी डीडी)निर्धारित है।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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