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अगले महीने से पूरे हिंदुस्तान में लागू होने जा रहा ये नया कानून, आम जनता पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली। 1 अक्टूबर 2020 से DL और E-चालान समेत वाहन सम्बंधी कागजातों का रखरखाव आईटी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। एक भाषण में कहा गया है कि व्हीकल डॉक्युमेंट्स के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए व्हीकल डॉक्युमेंट्स के बदले फिजिकल कागजात की मांग नहीं की जाएगी।

तो वहीं सरकार ने भी बताया कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए DL का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे वक्त वक्त पर अपडेट किया जाएगा।

इस बात का भी नियम है कि वाहन चलाते वक्त हाथ में संचार उपकरणों का इस्तेमाल सिर्फ रूट नेविगेशन के लिए इस प्रकार से किया जाएगा कि वाहन चलाते वक्त ड्राइवर की एकाग्रता भंग न हो। हालांकि, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 हजार से 5,000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है।

दूर होगा ये समस्या

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि उसने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए बहुत से संशोधनों के बारे में अधिसूचना जारी की है, जिसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी तथा क्रियान्वयन के लिए एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन सम्बन्धी कागजातों और E-चालान का रखरखाव किया जा सकेगा। आईटी सेवाओं और ई-निगरानी के इस्तेमाल से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा और इससे ड्राइवरों का उत्पीड़न दूर होगा व जनता को सुविधा होगी।

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