छत्तीसगढ़रायगढ़

दीपावली,छठ,गुरू पर्व एवं नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखें फोडऩे की अवधि 02 घंटे निर्धारित…

केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग करने के निर्देश

रायगढ़। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश अनुरूप दीपावली के दौरान पटाखें रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच फोड़े जाने हेतु आदेश जारी किए गए है।

राज्य में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाए। दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोडऩे की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। जिसके तहत दीपावली के दौरान पटाखों का इस्तेमाल सिर्फ रात्रि 8 से 10 बजे तक, छठ पूजा में प्रात: 6 से प्रात: 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात्रि 8 से 10 बजे तक और क्रिसमस तथा नए वर्ष के आगमन पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखा चलाने की अनुमति दी है।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप पटाखों के उपयोग के संबंध में अन्य निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूब्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ट टे्रडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडिय़ों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए है, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है।

ऑनलाईन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाईटों जैसे-क्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों का बहुतायत में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में उल्लेखित आदेशों के माध्यम से जो मार्गदर्शिका जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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