
रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 13 अगस्त 2022 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना निर्धारित किया गया है। जिसमें सिविल न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृृति के मामलों, जिसमें निष्पादन प्रकरण भी सम्मिलित हैं, के अलावा, भूमि अधिग्रहण, आबकारी, श्रम, विद्युत, टेलीफोन संबंधी प्रकरण बैंक रिकव्हरी के राजीनामा हेतु रखे जायेंगें, जिसमें मुकदमा पूर्व वाद भी लोक अदालत में प्रस्तुत कर राजीनामा के द्वारा निराकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 188 भा.द.सं. एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल कर निराकृत किये जायेंगे। विगत लोक अदालत की भांति राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के संबंध में भी 13 अगस्त को खण्डपीठों का गठन करते हुए, खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बंटवारे, याददाश्त के आधार पर बंटवारे, कब्जे के आधार बंटवारे के प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की कार्यवाही के मामले, भाड़ा नियंत्रण सम्बन्धी, सुखाधिकार संबंधी, विक्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले तथा अन्य राजीनामा योग्य मामले रखे जाएंगे।
अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ से व्यक्तिगत रूप से एवं फोन नम्बर 07762-299190 एवं [email protected]में संपर्क कर सकते है।




