

होटल का संचालन दीपक अग्रवाल निवासी छपरी गंज खरसिया के द्वारा होटल के बेसमेंट हॉल में युवकों को खाने के स्थान पर ही हुक्का पानी की सुविधा उपलब्ध कराकर हुक्का पिलाते मिला जिसे चौकी प्रभारी गौतम हुक्का बार संचालन के संबंध में नोटिस देकर वैध कागजात पेश करने कहा जिस पर होटल के संचालक हुक्का बार चलाने का कोई कागजात नहीं होना बताया । मौके पर पुलिस टीम द्वारा होटल संचालक के कब्जे से 5 नग हुक्का पिलाने का उपकरण, पोलो चारकोल 01 पैकेट, 02 फ्लेवर पैकेट, 02 पैकेट तंबाकू युक्त हुक्का मसाला जप्त किया गया ।
होटल संचालक दीपक अग्रवाल का कृत्य धारा 4/21 सिगरेट व तंबाकू का उत्पादन प्रतिषेध व व्यापार वाणिज्य उत्पादन अधिनियम 2003 के तहत दंडनीय होने पर अंतर्गत धाराओं कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस्तगासा खरसिया न्यायालय पेश किया गया है ।




