◾️24 घण्टे के अंदर चैतमा पुलिस के द्वारा आरोपी को किया गिरफ्तार भेजा जेल…
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की कल दिनांक 23.04.2022 को सूचक-श्रीमति बिंदा बाई पति चैतराम पण्डो, उम्र 22 वर्ष, साकिन रामाकछार, टिटोरी, हा0 हिरवाडोली चौकी चैतमा थाना पाली जिला कोरबा को बुधवार सिंह ने बताया कि बिंदाबाई की मां समारिन बाई की तबियत बहुत खराब है तब हिरवाडोली घर आकर देखी कि मां समारिन बाई का मृत्यु हो गया था, पिता धनीराम से पूछने पर बताया कि दिनांक 22.04.2022 को दोपहर 12 बजे पति पत्नी के मध्य विवाद होने पर डंडा से मारपीट किया था । रात्रि करीब 12 बजे समारिन बाई को अचानक सिर, सीना में दर्द होने से मृत्यु हो गया है । रिपोर्ट पर मौके पर जाकर मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही किए जाने पर आरोपी धनी राम पण्डो द्वारा अपने पत्नी समारिन बाई का हत्या करना पाए जाने से धारा 302 भादवि के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया , पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुये तत्काल चौकी प्रभारी चैतमा निरी नारायण प्रसाद लहरे को आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा तथा एसडीओपी कटघोरा, ईश्वर त्रिवेदी के मार्गदर्शन में मृतिका समारिन बाई के पति आरोपी धनीराम पण्डो पिता मोहर साय, उम्र 45 वर्ष, साकिन हिरवाडोली, चौकी चैतमा को धारा 302 भादवि. के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना पाली एंव चैतमा पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण में थाना प्रभारी पाली निरी अनिल पटेल, चौकी प्रभारी निरीक्षक एन०पी०लहरे, आर. निरंजन कंवर, आर. रामशंकर भैना, आर. शैलेन्द्र तंवर, आर प्रेम सिंह, आरक्षक तेज प्रकाश अजय का महत्वपूर्ण योगदान रहा।