छत्तीसगढ़रायगढ़

जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़ – कोरोना वायरस एवं ओमिकॉन एक संक्रामक बीमारी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह निर्देश है कि कोरोना वायरस एवं ओमिकॉन से पीडि़त व्यक्ति के संपर्क से दूर रहें तथा ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित है या संक्रमित होने की शंका है उन्हें संगरोध में रखा जाये।

रायगढ़ जिले में उक्त वायरस के फैलने या संक्रमण होने की संभावना है। रायगढ़ जिले के सीमाओं से लगे हुए अन्य जिलों में यह बीमारी संक्रामक है। रायगढ़ जिला खनन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है। तत्संबंध में राज्य शासन एवं जिला स्तर से उक्त संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में आदेश दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी जारी किये गये हैं। वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना/ओमिकान के रोकथाम हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रतिबंधों/शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भीम सिंह ने रायगढ़ जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण जानकारी या आवश्यकता है यह मानने के लिए कि वह कोविड-19 से संक्रमित है या वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है या है, यह अनिवार्य होगा कि ऐसा व्यक्ति तुरंत सहयोग करके सारी जानकारी घोषित करेगा एवं सभी संभावित सहयोग निगरानी दल को देगा एवं उनके द्वारा दिये गये निर्देश (मौखिक या लिखित) जो कि निगरानी जांच निरीक्षण, भौतिक परीक्षण क्वारेंटीन संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आये हुए अन्य व्यक्ति पर भी लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या इलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से मना करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की अवहेलना करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 270 के तहत दण्ड का भागी होगा।

ऐसे जगहों के सभी मालिक/प्रबंधक/निवासरत सभी व्यक्तियों पर यह बाध्यता होगी कि वे ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में न आये जिनसे कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका है या कोविड-19 से संक्रमित देशों से आये है इस हेतु राज्य शासन द्वारा जारी दूरभाष टोल फ्री नं.104 से संपर्क करके जिला चिकित्सालय एवं रेल्वे स्टेशन रायगढ़ में हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी देंगे और वे बाध्य होंगे कि वे तुरंत सहयोग देकर ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए अप्रतिबंधित और सारी जानकारी का खुलासा करेंगे और सहायता देंगे जो निर्धारित स्वास्थ्य दल, जांच दल को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। इन दलों के द्वारा दिये गये निर्देशों (लिखित या मौखिक) का पालन करेंगे जो निगरानी जांच /भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज के लिए आवश्यक होगा। यदि आवश्यक उपरोक्त में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 270 के तहत दण्ड का भागी होगा।

इस धारा के प्रभावशील रहते तक जिला रायगढ़ में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम अवांछित विचरण सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को जिला दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेशित किया जाता है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को आदेश के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार मेरे आदेश के पालन करवाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश 5 जनवरी 2022 से रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभावशील होगा जो आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!