● बालिका को भगा ले जाने वाला आरोपी पास्को एक्ट में गया जेल….
घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग बालिका को ओडिशा के ब्रजराजनगर से दस्तयाब कर लाया गया है । आरोपी युवक बालिका को रथ यात्रा के समय बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, आरोपी को पास्को एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया ।
जानकारी के अनुसार दिनांक 27/09/2021 को बालिका की मां थाना घरघोड़ा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15/07/2021 को बालिका गांव का रथ मेला देखने अपनी सहेलियों के साथ गई थी । रथ देखकर घर नहीं लौटने पर बालिका के परिजन उसकी सहेलियों से पूछताछ किये तो उसकी सहेलियां बताई कि बालिका *ग्राम चोटीगुड़ा घरघोड़ा के राहुल किसान* के साथ रथ मेला में बातचीत कर रही थी । बालिका के परिजन राहुल किसान के घर जाकर पता किए, राहुल घर से नदारद था । बालिका के परिजन के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 232/2021 धारा 363 भादवि का अपराध संदेही राहुल किसान के विरुद्ध दर्ज किया गया । थाना प्रभारी अमित सिंह द्वारा संदेही राहुल किसान की पतासाजी के लिए मुखबिर लगा रखे थे, जिनके लगातार रहने का स्थान बदलने पर हाथ नहीं आ रहा था । पिछले दिनों राहुल किसान के ब्रजराजनगर उड़िसा में होने की सूचना पर थाना प्रभारी टीम रवाना किया गया । जहां पुलिस टीम को बालिका संदेही राहुल किसान के कब्जे में मिली । बालिका एवं संदेही को घरघोड़ा लाया गया । महिला अधिकारी द्वारा बालिका से पूछताछ कर कथन लिया गया जिसमें बालिका राहुल किसान द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाना और जबरन शारीरिकक संबंध बनाना बताई है । आरोपी राहुल किसान पिता महेश उर्फ छोटूराम किसान उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम चोटीगुड़ा थाना घरघोड़ा को गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि, 4, 6 पास्को एक्ट की धारा विस्तारित कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया । जहां से जेल वारंट पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है ।