छत्तीसगढ़
भिलाई दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला… आरोपी ने झूठे केस में फंसाने का किया था दावा …
भिलाई दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी ने झूठे केस में फंसाने का किया था दावा
भिलाई-बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चों में लोभ,कपट,द्वेष, बेईमानी,अनुचित लाभ, दुर्भावनाएं नहीं होती हैं। उनसे गलत करने की माफी कभी नहीं मिल सकती।
ये बातें कल दुर्ग की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा।अपर सत्र न्यायाधीश सरिता दास की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कल दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई।
आराेपी ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।आरोपी का नाम भोकू उर्फ ओम प्रकाश यादव है। जिसे अपर सत्र न्यायाधीश सरिता दास की फास्ट ट्रैक कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विचरण के दौरान आरोपी पक्ष ने पीड़िता के परिजनों द्वारा झूठे केस में फंसाने का दावा किया। लेकिन सुनवाई में बचाव से संबंधित कोई सबूत पेश नहीं कर सका।