छत्तीसगढ़रायगढ़

शराब पीकर ट्रेक्टर चलाते पकड़े गये युवक को सरिया पुलिस की चालान

वाहन चालक पर 10 हजार रूपये का जुर्माना

सरिया – सड़क दुर्घटनाओं पर कमी लाने पुलिस अधीक्षक रायगढ़  संतोष सिंह के निर्देशन पर सभी थानाक्षेत्र अन्तर्गत पुलिस स्टाफ वाहन चेकिंग दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत लगातर चालानी कार्यवाही कर इस्तगासा न्यायालय पेश किया जा रहा है । एक ओर जहां हाइवे पर भारी वाहनों पर यह कार्यवाही की जा रही है, वहीं अब हाइवे के अतिरिक्त गांव को जोड़ने वाली मुख्य मार्गों पर भी ब्रीथ एनालाइजर के साथ यह कार्यवाही अमल जा रही है । थाना प्रभारी सरिया डी.के. मार्कण्डेय द्वारा भी प्रतिदिन अपने स्टाफ के साथ थाना क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर वाहन चेकिंग के साथ बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्यवाही किया जा रहा है ।

इसी क्रम में दिनांक 8.04.2021 को थाना प्रभारी सरिया के साथ अटल चौक सरिया पर वाहन चेकिंग टीम द्वारा ट्रेक्टर चालक विश्वनाथ सिदार पिता रघुनाथ उम्र 22 वर्ष निवासी सण्डा तहसील बरमकेला थाना सरिया का ब्रीथ एनालाइजर से सांस के जरिए एल्कोहल की मात्रा लिये, वाहन चालक विश्वनाथ सिदार शराब पीकर मुख्य मार्ग पर वाहन चलाते हुये पकड़ा गया । वाहन चालक के विरूद्ध थाना प्रभारी इस्तगासा धारा 185 MV Act के तहत तैयार कर चालान माननीय जेएमएफसी सारंगढ़ के न्यायालय में दिनांक 09.04.2021 को प्रस्तुत किया गया, जहां वाहन चालक पर माननीय न्यायालय द्वारा 10 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है । आरोपी चालक द्वारा 10 हजार रूपये की अदायगी पर जप्त ट्रेक्टर वाहन, ट्रेक्टर स्वामी के सुपुर्द की जावेगी । बता दें कि माननीय न्यायालय धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के प्रकरणों में लगातार अर्थदंड से दंडित किया जा रहा है, दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाते हुये पकड़े जाने पर जेल और ड्राइविंग लायसेंस निरस्त हो सकता है ।

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