जिला परिक्रमा

कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा होली मिलन समारोह, कलेक्टर ने जारी किये दिशा-निर्देश

कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा होली मिलन समारोह, कलेक्टर ने जारी किये दिशा-निर्देश

कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण मनाये होली का त्यौहार-कलेक्टर

कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए एहतियात के तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन कार्यक्रम नहीं होगा। इस आशय से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावड़े द्वारा जिले में होली त्योहार मनाने निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार होली के त्यौहार में सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से संम्बधित जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा बिजली के तार के नीचे होलिका दहन नहीं किया जाएगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर समिति प्रबंधक या संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवही की जाएगी। निज निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को थर्मल-स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। होली के अवसर पर समूह में पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ घूमना, रेसिडेंसियल काॅलोनियों में होली मिलन, सामुहिक भोज का आयोजन तथा होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाने तथा अधिक साउण्ड वाले सायलेन्सर की गाड़ियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। जिले में होली त्यौहार पर गुलाल की दुकानों में भीड़ नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित दुकानदार तथा खरीददार पर जुर्माना लगाया जाएगा। होली पर शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों में तीन सवारी तथा डी.जे. बजाना प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इन शर्तो के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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