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कोर्ट का आदेश : रायगढ़ लाइन पर भी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन हो

छत्तीसगढ़ के प्रत्येक रेल लाइन वाले जिलों में पैसेंजर व लोकल ट्रेन चलाने और स्पेशल ट्रेनों के नाम पर अधिक किराया वसूली बंद करने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। गुरुवार को मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचन्द्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की युगल खंडपीठ में हुई। इसमें रेलवे की तरफ से जवाब दिया गया।

अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट के नोटिस पर रेलवे बोर्ड के तरफ से अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने बताया कि अन्य जिले में कम से कम एक पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। वहीं रायगढ़, अंबिकापुर, महासमुंद मार्गों पर एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि क्या ये एक्सप्रेस ट्रेनें सभी स्टेशनों पर रुकती हैं और यदि नहीं तो ग्रामीण इलाके के लोगों को पैसेंजर व लोकल ट्रेनों की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही।

याचिकाकर्ता सुदीप श्रीवास्तव के द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त तीनों जिले में से एक रायगढ़ कलेक्टर कार्यालय के द्वारा गत 16 फरवरी को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र भेजकर रायगढ़ के लिए पैसेंजर और लोकल ट्रेन चलाने की मांग की है।

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