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तीन महीने के अंदर सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाई कराना अनिवार्य है? क्या है इस दावे का सच?

केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट को रेग्युलेट करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए. इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार, तीन महीनों के भीतर सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को किसी सरकारी आईडी के साथ वेरीफाई यानी सत्यापित कराना होगा.
दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रशांत पटेल उमराव ने भी सोशल मीडिया पर ऐसा ही दावा किया है. उमराव में 25 फरवरी को अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल सेहै, “सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को तीन महीने के अंदर मोबाइल फोन के जरिये सरकारी आईडी के साथ वेरीफाई कराना होगा.



