
रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी कर नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर एवं नगर निवेश सीमा में किये जा रहे अवैध विकास व निर्माण के संबंध में जांच हेतु प्रत्येक अनुविभाग में समिति का गठन किया है। जिसमें अनुविभागीय क्षेत्र अंतर्गत एसडीएम को अध्यक्ष, एसडीओपी को सदस्य, आयुक्त अथवा मुख्य नगर पालिका अथवा मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को सदस्य तथा उप संचालक तथा सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ को सदस्य बनाया है। उपरोक्त समिति अपने क्षेत्र अंतर्गत अवैध विकास व निर्माण की जांच करते हुये साप्ताहिक प्रतिवेदन अपर कलेक्टर रायगढ़ को प्रस्तुत करेंगे।