
विकासखंडवार ग्रामों में मेडिकल एवं कॉस्मेटिक प्रतिष्ठानों का व्यापक निरीक्षण
जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सख्ती, नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही
रायगढ़। शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में तथा प्रदेशवासियों को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक “सही दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार” थीम पर 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 29 अप्रैल को रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखंडों एवं ग्राम क्षेत्रों में मेडिकल एवं कॉस्मेटिक प्रतिष्ठानों का व्यापक निरीक्षण किया गया।

अभियान के तहत रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर एवं खरसिया सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित थोक एवं खुदरा दवा दुकानों तथा कॉस्मेटिक प्रतिष्ठानों को विशेष रूप से चिन्हित कर जांच की गई। पुसौर क्षेत्र में बी.के.मेडिकल स्टोर, अग्रवाल मेडिकल स्टोर, सुशील मेडिकल सेंटर तथा शॉपिंग जोन (कॉस्मेटिक) सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार खरसिया क्षेत्र में हीरा मेडिकल स्टोर, सुषमा इंटरप्राइजेस, अजय इंटरप्राइजेस सहित अन्य दुकानों की सघन जांच की गई।
जांच के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत कुल 05 मेडिकल स्टोर एवं 03 कॉस्मेटिक दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दवाओं के भंडारण,गुणवत्ता,एक्सपायरी डेट, लाइसेंस की वैधता एवं आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। साथ ही दुकानदारों को दवा विक्रय से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि यह अभियान केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फोकस किया जा रहा है। जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे दवाएं खरीदते समय बिल अवश्य लें, एक्सपायरी डेट जांचें और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विभाग को सूचित करें,ताकि समय पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।




