
रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह द्वारा रायगढ़ जिले में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार के गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। जिसके अनुक्रम में नोवेल कोरोना वायरस के तहत जारी दिशा-निर्देश (फिजीकल डिस्टेंस/मॉस्क पहनने, सेनेटाईजर के उपयोग) का पालन करते हुये रायगढ़ जिले में चाय दुकान, नाश्ता ठेला/गुमठी को प्रात: 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है।
कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।



