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सपा सांसद आज़म खान को दो और मामलों में मिली ज़मानत, लेकिन जेल से रिहाई नहीं, जानिए वजह

प्रयागराज: रामपुर से सपा सांसद आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो मामलों में जमानत मिल गई है. यह जमानत बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में मिली है. इसके अलावा सरकारी संघ की दुकान आवंटित कराने को लेकर दर्ज मुकदमे में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत मिली है.

 

90 मामलों में अब तक 86 मामलों में जमानत मिली

 

बता दें कि एक सितंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था. हालांकि दोनों मामलों में जमानत के बाद भी आजम खां जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. आजम खान के खिलाफ दर्ज 90 मामलों में अब तक 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है. हाईकोर्ट के दो और जिला कोर्ट रामपुर के 2 मुकदमों में जमानत मिलना बाकी है.

 

अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड और पासपोर्ट के मामलों में हाईकोर्ट के दो मुकदमों में 3 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. जबकि जिला कोर्ट रामपुर में एनिमी प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी. हाईकोर्ट के आदेश से एनिमी प्रॉपर्टी पर स्टे है.

 

आजम खान पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं. इस मामले में जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने आदेश दिया है. आजम खां के वकील सफदर काजमी ने यह जानकारी दी है.

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