छत्तीसगढ़रायगढ़

इन्वेस्टमेंट के नाम पर षडयंत्र कर व्यापारी से 12.50 लाख की धोखाधड़ी

 रायगढ।   दरोगापारा रायगढ में रहने वाले विधान चंद गांधी द्वारा दिनांक 12.09.2020 को थाना कोतवाली में राजेश मिश्रा, श्रीमती रिंकु मिश्रा W/o राजेश मिश्रा निवासी रायगढ़ एवं लक्ष्मेश्वर ठाकुर निवासी दिल्ली के विरूद्ध षडयंत्र कर धोखाधड़ी किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया है ।

शिकायतकर्ता बताये कि रायगढ़ में व्यवसाय करता हूं । लगभग 08 वर्षो से राजेश मिश्रा एवं उसके परिवार से मधुर संबंध है जिससे राजेश मिश्रा को रूपये उधार भी दिया करते थे । सितंबर 2018 में राजेश, छोटे भाई से 3 लाख रूपये उधारी लिया था जिससे एक बार मांग किये तो तत्काल लौटा दिया था जिससे उस पर विश्वास बढ गया था । राजेश मिश्रा अक्टूबर 2018 में अपनी पत्नी रिंकू मिश्रा और अपने साले लक्ष्मेश्वर ठाकूर, उद्धव ठाकूर तथा निखील ठाकूर के साथ घर आया था।

उसी समय लक्ष्मेश्वर ठाकूर बताया कि दिल्ली में उसकी एक इन्वेस्टमेट कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने पर कंपनी द्वारा न्यूनतम 30 प्रतिशत का त्रैमासिक लाभ प्रदान किया जाएगा तथा मांग करने पर कभी भी 30 प्रतिशत त्रैमासिक लाभ सहित मूल रकम भी वापस मिल जाएगा । उस बात की गांरटी राजेश मिश्रा, रिंकू मिश्रा, उद्धव ठाकुर और निखील ठाकुर लिये । उनकी बातों में आकर विधान चंद गांधी वर्ष 2018 नवम्बर में कुल रकम 12,50,000 /- रूपये लक्ष्मेश्वर ठाकुर के भारतीय स्टेट बैंक शाखा भवानी पटना ओडिसा के अकांउट में जमा कराया । मार्च 2019 से विधान चंद गांधी अपना रूपये लक्ष्मेश्वर ठाकुर और राजेश मिश्रा से मांग रहा है । दोनों इससे तरह-तरह का बहाना बनाकर टाल मटोलकर रहे हैं । अप्रैल 2020 में लक्ष्मेश्वर ठाकुर बताया कि कंपनी बंद हो गई है तुमको जो करना हो कर लो । शिकायत पत्र से आरोपियों पर अप.क्र. 656/2020 धारा 420,406,34 ताहि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

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