छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित नया झीरमघाटी जांच आयोग की सुनवाई को लेकर बड़ा फैसला सुनाया

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित नया झीरमघाटी जांच आयोग की सुनवाई को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। होर्ट ने इसके सुनवाई करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार व आयोग से कोर्ट ने जवाब मांगा है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी जांच आयोग के गठन करने की वैधानिकता को नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसे छह माह के भीतर विधानसभा में रखा जाना था। लेकिन, रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना ही नया आयोग गठित कर दिया है। जो वैधानिक नहीं है।

राज्य शासन ने कुछ माह पहले दो सदस्यीय रिटायर्ड जस्टिस सुनील अग्निहोत्री और जस्टिस मिन्हाजुद्दीन के न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। मामले की सुनवाई आज चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डिवीजन बेंच में हुई। जिसके बाद अदालत ने सरकार व आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कोर्ट के आदेश के चलते अब आयोग अपनी अगली सुनवाई नहीं कर पाएगा। हाई कोर्ट ने 4 जुलाई तक आयोग और राज्य सरकार को जवाब देने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है।

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