रायगढ़। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश अंतर्गत रायगढ़ जिले में स्थापित एवं संचालित पॉवर प्लांटो से जनित फ्लाई ऐश व उसका प्रबंधन/अपवहन से प्रभावित ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति के संंबंध में आवेदन दो माह के समयावधि में कलेक्टर जिला रायगढ़ को प्रस्तुत करने आदेशित किया गया है। तत्संबंध में ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों को एनजीटी, नई दिल्ली प्रिंसिपल बैंच के आदेश पर 104/2018 में गठित संयुक्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
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रायगढ़ जिले अंतर्गत फ्लाई ऐश के अपवहन/निपटान से प्रभावित ग्रामीण 15 मई 2022 तक अपना समस्त दस्तावेज सहित आवेदन कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,रायगढ़ को प्रस्तुत कर सकते है।