दिल्ली

अब एग्जिट पोल चलाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, हो सकती है जेल…

नई दिल्ली । निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए चुनावी राज्यों के एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। ये बैन 10 फरवरी से सात मार्च तक जारी रहने वाला है। प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं चलाया जाएगा

चुनाव आयोग ने जारी बयान में कहा है कि एग्जिट पोल पर 10 फरवरी सुबह सात बजे से 7 मार्च को शाम साढ़े छह बजे तक बैन रहने वाला है।ना तो एग्जिट पोल प्रिंट मीडिया के जरिए छापा जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसे दिखाने की इजाजत रहेगी। जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे दो साल तक की जेल हो सकती है। उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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