रायगढ़। थाना तमनार एवं बरमकेला क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालों पर पुलिस ने आबकारी एक्ट की गैर जमानती धारा 34 (2) की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है, धारा 34 (2) आबकारी एक्ट में आरोपित को 2 साल की सजा का प्रावधान है। तमनार पुलिस ने मुखबिर सूचना पर ग्राम समकेरा में आरोपी किशोर पटनायक पिता देवानंद पटनायक उम्र 44 वर्ष साकिन तिलईपारा समकेरा थाना तमनार को 10 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है।
वहीं बरमकेला पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर हॉस्टल पारा चौक बरमकेला के पास घेराबंदी कर रोहिणी ईजारदार पति संजय ईजारदार उम्र 40 वर्ष निवासी हॉस्टलपारा बरमकेला थाना बरमकेला को एक प्लास्टिक बोरी में शराब ले जाते हुए पकड़ा गया है, जिसके पास से 54 प्लास्टिक पाउच (प्रत्येक पाउच में 180 एमएल महुआ शराब) जुमला 9.720 लीटर महुआ शराब कीमती 1970/- रूपये के साथ पकड़ा गया है।
दोनों अवैध शराब के मामलों में धारा 34 (2), 59 क आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।