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नगरीय निकाय आम/उप निर्वाचन 2021 : अस्त्र-शस्त्र, रैली एवं जुलूस पर प्रतिबंध

रायगढ़।

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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 09 एवं 25 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु तथा नगर पालिका निर्वाचन के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न/ निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भीम सिंह द्वारा रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 09 एवं 25 के क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।

यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश एन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगडापन होने के कारण, सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 09 एवं 25 के क्षेत्र अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से सम्भव नहीं है अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी होने की तिथि से निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के लिये रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 09 एवं 25 में प्रभावशील रहेगा।

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