विवाह के आवेदन में शामिल होने वाले परिजनों का देना होगा नाम…

विवाह के आवेदन में शामिल होने वाले परिजनों का देना होगा नाम
कार्यक्रम के 02 दिन पहले होगी कोविड जांच
सांकेतिक तस्वीर
कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ जिले में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुये सामाजिक कार्यक्रमों, कोविड मरीजों द्वारा गाइडलाइन्स के पालन व उद्योगों के लिए विभिन्न ऐहतियाती निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत इस जिले के अन्तर्गत विवाह की अनुमति संबंधी आवदेन पत्र में ही वर और वधु पक्ष से विवाह में शामिल होने वाले परिजनों के नाम, पता तथा आधार नंबरों का विवरण लिया जाएगा। यह विवरण तहसीलदार द्वारा संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी को भेजा जावेगा। विवाह के 02 दिवस पूर्व स्वास्थ्य विभाग का दल विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की जांच करेंगे,

जांचोपरान्त निगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति ही विवाह में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। अनुमति पत्र तथा निगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्तियों की सूची संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करायी जायेगी। थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र व्यक्ति ही विवाह समारोह में शामिल हों।




