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लॉकडाउन में महुआ खरीदी करते …

लॉकडाउन में महुआ खरीदी करते पकड़ाए

ढाबा संचालन व खुली पाई गई किराना दुकानों पर हुई कार्यवाही

रायगढ़। जिला कलेक्टर द्वारा जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले दुकानदार व नियम उल्लंघन करने वालो अन्य लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की है।

जूटमिल पुलिस द्वारा 18 अप्रैल को लाकडाउन ड्यूटी, देहात भ्रमण दौरान कोडातराई गेट के पास सजन कुमार अग्रवाल पिता स्व0 कुदन अग्रवाल उम्र 61 साल साकिन कोडातराई एवं बनसियां में जितेन्द्र पटेल पिता लोहर सिंह पटेल उम्र 22 साल साकिन बनसियां को बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कर किराना दुकान खोलकर सामान बिक्री करते पाया गया, जिन पर धारा 269,270 के तहत कार्यवाही की गई है।

पूंजीपथरा पुलिस द्वारा गेरवानी के पास रिंकु ढाबा के मालिक राकेश कुमार खुराना को रात्रि करीब 19.30 बजे कोविड-19 नियमों को तोड़कर बिना मास्क और सामाजिक दूरी का पालन किये बगैर वाहन चालकों को खाने पीने का समान बेचते हुये पकड़े।

तमनार पुलिस द्वारा ग्राम नागरामुडा में गीता चौहान नामक की महिला को 10-12 लोगों को इकठ्ठा कर बिना मास्क के भवन निर्माण कार्य कराते हुये पकड़े।


इसी प्रकार लैलूंगा थाना क्षेत्र में तहसीलदार लैलूंगा द्वारा क्षेत्र के भ्रमण दौरान अशोक अग्रवाल पिता बनारसी दास अग्रवाल उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम सुरंगपानी, पत्थलगांव जिला जशपुर को लैलूंगा थानाक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पाकरगांव में 10 से 11 लोगों के भीड़ इक्ट्ठी कर महुआ की खरीदी किया जा रहा था, जिसके पास कोई वैध कागजात खरीदी-बिक्री के संबंध में नहीं था, जबकि जिले में धारा 144 प्रभावशील है। सभी मामलों में नामजद एफआईआर धारा 269, 270 भादवि के तहत थानों में दर्ज किये गये हैं।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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