
रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ जिले में संचालित उद्यमिता, तकनीकी, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान को कंटेनमेंट एवं बफर जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये संचालन की अनुमति दी है।
उद्यमिता, तकनीकी, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन कंटेनमेंट एवं बफर जोन में गतिविधियां बंद रहेगी। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन, एसओपी/अधिसूचना का पालन करना होगा। अन्य रोगों से ग्रस्त कर्मचारी और अधिक उम्र वाले कर्मचारी एवं ऐसे महिला कर्मचारी जो गर्भवती हो इन्हें अधिक सर्तकता बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे कर्मचारियों को सीधे संपर्क में आने वाले कार्याे से दूर रखा जावे। ऐसे कर्मचारियों को अधिक से अधिक घर से कार्य करने हेतु सलाह दी जाती है।


