छत्तीसगढ़रायपुर

निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर नहीं बेचे जा सकते

रायपुर । कोई भी स्टाम्प पेपर बेचने वाले स्टाम्प बेंडर किसी भी व्यक्ति से जो उससे स्टाम्प पेपर खरीदता है वह निर्धारित मूल्य पर ही विक्रय कर सकता है। निर्धारित मूल्य से अधिक पर विक्रय कराना गैर कानूनी है। इसी तरह के एक मामले में मुंगेली जिले में वहां के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  पी.एस.एल्मा ने जिले में निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर बेचने वाले मनीष कुमार उपाध्यय का लायसेंस निरस्त कर दिया। कलेक्टर एल्मा ने बताया कि आम लोगों और समाचार पत्रों के माध्यम से स्टाम्प वेंडरो द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प बेचने की जानकारी लगातार प्राप्त हो रही थी। निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर बेचना गैर कानूनी है। इस संबंध में मुंगेली जिले के जिला पंजीयक ने बताया कि विगत दिनों तहसील कार्यालय परिसर मुंगेली के स्टाम्प वेंडर मनीष कुमार उपाध्यय द्वारा तय मूल्य से अधिक मूल्य में स्टाम्प विक्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसे गंभीरता से लेकर उन्हें दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे परन्तु स्टाम्प बेंडर द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर छत्तीसगढ स्टाम्प नियम 1942 के नियम 27 क एवं ख के आधार पर मनीष कुमार उपाध्याय का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

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